कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पहचान बताने के आदेश पर लगाई रोक
Kanwar Yatra Name Plate Issue: उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल-ढाबा के मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहचान बताने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि नाम नहीं बस भोजन की पहचान बताए। इसी के साथ अब दुकान के आगे नेम प्लेट पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि "निर्देश का प्रभाव कई राज्यों में फैला हुआ है। इन याचिकाओं (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) में नोटिस जारी किया जाए। शुक्रवार को जवाब दिया जाए।"
जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वापसी की तिथि तक हम निर्देशों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में खाद्य विक्रेताओं को मालिकों, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
अभिषेक सिंघवी ने दी ये दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा, "आप किसी रेस्तरां में मेन्यू के आधार पर जाते हैं, ना कि यह देखकर कि कौन परोस रहा है? निर्देश का विचार पहचान के आधार पर बहिष्कार है। यह वह गणतंत्र नहीं है, जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी।"
दुकान पर नेम प्लेट लगाने का जारी किया था आदेश
बता दें कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग के किनारे सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। पुलिस ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम ना हो और भविष्य में कोई आरोप ना लगे, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो।"












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