अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा है कि वह शुक्रवार तक यह बताएं कि कर्ज कबतक चुकाएंगे। इसके अलावा सख्‍त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''आपको 6 दिन की नहीं बल्‍कि 6 माह की जेल होनी चाहिए।''

SC slams Rajpal Yadav for not settling loan with businessman

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 6 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। इसके संबंध में राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन कर्ज से जुड़े इस मामले में उनके अब तक के बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया।

जस्टिस कुरियन जोसफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है। हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है।' उल्‍लेखनीय है कि राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की फिल्‍म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्‍ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड रुपए कर्ज लिया था। कर्ज ना चुकाने पर कंपनी ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

चार दिन जेल में भी गुजार चुके हैं राजपाल

राजपाल ने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। राजपाल ने 4 दिन जेल में भी गुजारे। इसके बाद डबल बेंच ने उनकी सजा को स्थगित कर दिया।

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