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A Raja: सुप्रीम कोर्ट ने CPI(M) ए राजा की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई(एम) नेता ए राजा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 26 सितंबर को ए राजा द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने इडुक्की जिले की देवीकुलम विधानसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था।

2021 के विधानसभा चुनावों में दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस नेता डी कुमार ने आरोप लगाया था कि राजा अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लिए आरक्षित देवीकुलम सीट से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ए राजा और डी कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी और नरेंद्र हुड्डा की दलीलें सुनीं।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के 20 मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ राजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता डी कुमार द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई किया था।

जानिए क्या था पूरा मामला?

ये पूरा विवाद ए राजा की सामुदायिक स्थिति और उनकी शादी को लेकर उपजी है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि ए राजा की शादी ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार की घई थी, जिसका सीधा मतलब होता है कि राजा ने ईसाई धर्म अपना लिया था।

अपनी याचिका में डी कुमार ने आरोप लगाया था कि राजा ईसाई थे, उन्होंने पहाड़ी जिले के एक सीएसआई चर्च में बपतिस्मा लिया था और यह साबित करने के लिए एक फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि वह एक एससी समुदाय से हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ए राजा की पत्नी भी ईसाई थीं और उनका विवाह ईसाई धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। कांग्रेस नेता डी कुमार को 2021 के चुनावों में राजा ने 7,848 मतों के अंतर से हराया था।

याचिका पर तर्क देते हुए ए राजा ने दावा किया कि उनके माता-पिता ने कभी ईसाई धर्म नहीं अपनाया, उनका कभी बपतिस्मा नहीं हुआ, उनकी पत्नी हिंदू थीं और उनका विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था, जिसमें पारंपरिक दीया जलाना और उनकी पत्नी के गले में 'थाली' बांधना शामिल था। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके द्वारा दाखिल नामांकन पत्र पर डी कुमार की आपत्ति को सही तरीके से खारिज कर दिया।

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