'आप जेल में रहकर आनंद लें', सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व CMD की जमानत याचिका खारिज कर लगाई फटकार
आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने घर खरीददारों के साथ धोखा किया है आप जेल में बैठकर आनंद लें।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपने हजारों घर खरीददारों को ठगा है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मैनेजमेंट ने घर खरीददारों ने पैसों की काफी हेराफेरी की है। आपका ये मामला सामान्य धोखाधड़ी का नहीं हैं। हजारों घर खरीददारों की दुर्दशा को देखिए।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अदालत बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आपने क्या किया। बड़ी संख्या में घर खरीदार पीड़ित हैं। आपको हमारी सहानुभूति नहीं हो सकती है। बेहतर होगा कि आप जेल में रहने का आनंद लें।
बता दें कि पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा और अन्य को घर खरीददारों के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉड्रिंग जैसे अपराधों के चलते जेल में हैं। वहीं, शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई 2019 के फैसले में घर खरीददारों का भरोसा भंग करने के आरोप में दोषी बिल्डरों पर नकेल कस दी थी। साथ ही रियल एस्टेट कानून के तहत आम्रपाली ग्रुप के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया था।
इसके साथ ही ईडी और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और एसएफआईओ भी रियल एस्टेट ग्रुप के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रहे हैं।












Click it and Unblock the Notifications