
विवादित टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली, 9 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि कोर्ट पूर्व बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग राज्यों में नूपुर के खिलाफ दर्ज याचिका को दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर के साथ क्लब कर दिया था।

इस याचिका को वकील चांद कुरैशी के जरिए एडवोकेट अबु सोहैल ने दायर की थी। जिसमें 'स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच' की मांग उठाई गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारा सुझाव है कि आप इस याचिका को वापस ले लें। इससे पहले कोर्ट ने इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) द्वारा जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दे दी थी।
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मार्च में दिया था बयान
आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसे मुस्लिम संगठनों ने विवादित करार दिया। इसके बाद देशभर में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। साथ ही कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। वहीं उदयपुर में नूपुर का समर्थन करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई और आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नूपुर के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुईं। इस मामले में कुछ आतंकी संगठन भी कूद पड़े थे, जिन्होंने नूपुर की हत्या की धमकी दी है।