1984 दंगा: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को फिर SC से झटका, नहीं मिली जमानत
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि अभी कोर्ट की कार्रवाई वर्जुअल हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह खुलेगा तो दोषी ठहराए जाने वाले आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई की जा सकती है।
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दरअसल पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिख विरोधी दंगे के एक मामले में निचली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। साथ ही उन्हें उम्रकैद की सजा भी सुनाई थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया। उन पर हत्या, साजिश रचने, दंगा भड़काने और भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगा था। ये सभी आरोप हाईकोर्ट ने मानते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली। जिस पर बीते मई में सुनवाई हुई थी। उस दौरान भी कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब आज फिर कोर्ट ने सज्जन सिंह को झटका दिया है। फिलहाल उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के खुलने तक इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में सज्जन के अलावा कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी।