Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड पर SIT जांच जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 02 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की SIT से जांच करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। इस मामले की सीबीआई या फिर कोई भी अन्य जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है।

खबर के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं कहा कि ऐसे में हम मांग करते हैं कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करवाई जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अभी इस कथित घोटाले की जांच की जरूरत नहीं है।'
इस मामले की सुनवाई सीजेआ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। इस मामले में प्रशांत भूषण ने कहा, 'ये मामला केवल राजनीतिक दलों से नहीं बल्कि, प्रमुख जांच एजेंसियों से भी जुड़ा है।' इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने SIT से जांच की मांग को ठुकरा दिया।
साथ ही, याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि इलेक्टोरल बांड की खरीद संसद के बनाए कानून के तहत हुई थी और उसी कानून के आधार पर चंदा मिला था। लेकिन, अब यह कानून रद्द किया जा चुका है। अब हमें तय करना है कि क्या इसके तहत दिए गए चंदे की जांच की जरूरत है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन मामलों में किसी को आशंका है, उनमें वह कानून का रास्ता ले सकता है। समाधान न होने पर वह कोर्ट जा सकता है। जांच को लेकर कानून में कई रास्ते हैं। मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच करवाना जल्दबाजी होगी। याचिकाकर्ता दूसरे कानूनी विकल्प देखें।












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