राडिया टेप मामले में होगी सीबीआई जांच, SC ने जताई गहरी साजिश का आशंका

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप में आपराधिक पहलुओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए। न्यायामूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने सीबीआई को राडिया के टेप की जांच एजेंसी द्वारा की गई पड़ताल में पहचाने गए तथ्यों की जांच करने का आदेश दिया। टेप की जांच के बाद आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी है।
अदालत ने एक मामले को मुख्य निगरानी अधिकारी के खान विभाग को प्रेषित किया, जबकि एक मामला भारत के प्रधान न्यायाधीश को प्रेषित किया गया है। जांच एजेंसी को टेप की जांच करने वाले छह सदस्यीय दल द्वारा चिन्हित किए गए छह मुद्दों पर जांच करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया निजी उद्यमों का अपना हित साधने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ गहरी सांठगांठ होना प्रतीत होता है। जांच एजेंसी को दो माह के भीतर 16 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
सीबीआई ने 31 जुलाई को अदालत को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में राडिया की कुछ पत्रकारों सहित कई लोगों के साथ हुई बातचीत में आपराधिक तत्व मौजूद हैं। टेप की जांच करने वाली छह सदस्यीय समिति में पांच सीबीआई और आयकर विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस टीम के गठन का आदेश शीर्ष अदालत ने 21 फरवरी 2013 को दिया था। शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की सुनवाई बंद कमरे में की थी।












Click it and Unblock the Notifications