सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अब अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में भी NEET के जरिए होगा एडमिशन

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे देश में मेडिकल कोर्स में दाखिला सिर्फ NEET के जरिए ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अल्पसंख्यक कॉलेजों को बड़ा झटका लगा है। साथ ही उन्हें भी अब NEET के जरिए ही मेडिकल कोर्स में छात्रों को प्रवेश देना होगा। NEET को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था।

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दरअसल मेडिकल कोर्स में एडमिशन को लेकर निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। वहीं उस संस्थान में वो अपनी हिसाब से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। इस याचिका में कहा गया कि NEET के जरिए दाखिला करवाने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। साथ ही ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। जिस पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी और अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में NEET के जरिए ही एडमिशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि NEET के जरिए एडमिशन होने से किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा।

आपको बता दें कि पहले प्री मेडिकल टेस्ट (PMT) और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2016 में नया प्रावधान किया, जिसमें NEET के जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला किया जाने लगा। इस व्यवस्था को लागू करने का मकसद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर हो रही धांधली को रोकना था।

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