कावेरी विवाद: पानी देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी मामले पर सुनाया अपना फैसला बदल दिया है। नए फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए रोजाना 12000 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 20 सितंबर तक लागू रखने का आदेश दिया है। क्या है कावेरी विवाद, जानें क्यों मचा है हंगामा?

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सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ भी कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसे बदलने की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदलने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस मांग को मानने से भी इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु को पानी देने के 5 सितंबर के फैसले को रद्द करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है तो यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उस आदेश का पालन करे।

इससे पहले 5 सितंबर को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी दिए जाने का फैसला लिया था। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह 5 सितंबर को दिए अपने फैसले को खारिज करे।

कर्नाटक सरकार ने कहा था कि तमिलनाडु ने पानी की मुसीबत की जो स्थितियां बताई थीं, वैसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा उसके आदेश को न मानने पर नाखुश भी दिखी।

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