Supreme Court: विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नाम को लेकर हुई सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने उठाया नैतिकता का सवाल तो कोर्ट ने दिया जवाब
वहीं याचिकाकर्ता ने जब राजनीतिक नैतिकता का सवाल जब कोर्ट के समक्ष उठाया तो शीर्ष अदालत ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने बताया कि I.N.D.I.A को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका लंबित है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।













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