J&K से धारा 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर से करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के कई हिस्सों में पाबंदियां जारी हैं। इस दौरान प्रशासन लगातार राज्य में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच धारा 370 को राज्य से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 1 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ इन सभी याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले मध्य सिंतबर में सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर अहम टिप्पणी की थी।
Supreme Court's five-judge constitution bench will commence hearing from October 1, a number of petitions challenging abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/FGaozT1Ebo
— ANI (@ANI) September 28, 2019
इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से दो हफ्ते में कश्मीर के हालात पर जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने पूछा है कि हलफनामा दाखिल कर बताएं कि राज्य में कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एमडीएमके प्रमुख वाइको की याचिका (हैबियस कार्पस) पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।
वाइको ने याचिका में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को 15 सितंबर को चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की 111वीं जयंती में शामिल होना था। लेकिन 6 अगस्त के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कश्मीर के लोग हाईकोर्ट नहीं जा पा रहे हैं तो ये काफी गंभीर मामला है। इसे लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं खुद कश्मीर जाकर हालात का जायजा लूंगा।
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