सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, डीएनडी पर नहीं लगेगा कोई टोल
सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, डीएनडी टोल पर अब नहीं देना होगा टोल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट पर एक बार फिर से टोल शुरु करने की याचिका को ठुकरा दिया है और डीएनडी पर अब आगे भी किसी तरह का कोई टोल नहीं देना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीएजी इस मामले में आठ हफ्ते का वक्त मांगा है जवाब देने को। इससे पहले नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी और डीएनडी पर टोल खत्म करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
गत वर्ष अक्टूबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीएनडी पर अब अगले आदेश तक कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा। एनटीबीसीएल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी और जिसमे कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने की अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह डीएनडी टोल कंपनी की सीएजी द्वारा आडिट की हुई मुनाफे की जानकारी चाहती है, जोकि कोई स्वतंत्र आडिटर कर सकता है कि कंपनी को कितना लाभ हुआ है। कोर्ट इस बात की जानकारी हासिल करना चाहती है कि इस टोल कंपनी ने अभी तक कुल कितना लाभ हासिल किया है। आपको बता दें कि डीएनडी पश्चिमी दिल्ली को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस अरुण टंडन, सुनीता अग्रवाल थे ने जनहित में दायर इस याचिका पर अपना फैसला देते हुए नोएडा में रहने वालों को बड़ी राहत दी है। यह जनहित याचिका 2012 में दायर की गई थी, जिसमें टोल को खत्म करने की अपील की गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस टोल प्लाजा पर लोगों को एक तरफ के लिए 28 रुपए देने पड़ते थे, ऐसे में स्थानीय लोग जो रोजाना इसपर आवागमन करते थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।