पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू को बड़ी राहत, SC ने अवमानना का केस बंद किया
केरल के सौम्या मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने टिप्पणी की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समन किया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू को बड़ी राहत देते हुए उनकी बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस बंद करने ऐलान भी कोर्ट ने किया है। केरल के सौम्या रेप और मर्डर केस में दिए गए अपने बयान और कोर्ट की अवमानना के मामले का सामना कर रहे जस्टिस काटजू ने पिछले महीने कहा था कि वो इस मामले में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। इसी मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस बंद किया जाए।
दरअसल, केरल के सौम्या मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए इस मामले में एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें कोर्ट के फैसले की आलोचना की गई थी। केरल के चर्चित सौम्या मर्डर केस में दोषी गोविंदाचामी की फांसी की सजा रद्द करने को एक गलत फैसला बताने पर बताने पर पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था।
इसके बाद कोर्ट ने काटजू को समन भेज कर कोर्ट के सामने पेश होकर अपने आरोपों को साबित करने को कहा था।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसी मामले में उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी। उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने सौम्या केस को लेकर किए गए अपने फेसबुक पोस्ट को हटा दिया है। साथ ही वो कोर्ट की अवमानना को लेकर बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उनके कोर्ट में माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया। इसे भी पढ़ें:- क्या भारत की जासूसी के लिए चीन ने कराची हार्बर में तैनात की थी परमाणु पनडुब्बी