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वाराणसी में नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर यादव को दिया झटका

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता और बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी सीट से नामांकन रद्द किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेज बहादुर यादव की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हमें इस याचिका का ऐसा कोई मेरिट नहीं मिला जिससे की इस पर सुनवाई करें।

Supreme Court dismisses plea of former BSF constable and SP candidate Tej Bahadur Yadav

बता दें कि बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव ने वाराणसी लोकसभा सीट से दो बार नामांकन किया था। जिसमे पहली बार उन्होंने निर्दलीय और दूसरी बार सपा के टिकट पर नामांकन किया था। लेकिन इन दोनों नामांकनों में दी गई जानकारी अलग-अलग थी। जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को रद्द कर दिया था। इसके बाद तेज बहादुर यादव ने नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में चुनाव आयोग से जानकारी मांगी थी।

तेज बहादुर यादव ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा था कि निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को खारिज किया जाए तथा शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता को हाई प्रोफाइल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, जहां 19 मई को मतदान होना है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि यादव को ये प्रमाण पत्र देना जरूरी था कि उन्हें भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है लेकिन यादव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।

यह भी पढ़ें- वाराणसी लोकसभा सीट से जुड़ी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

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