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आसाराम रेप केस: SC ने कहा - गवाहों को सुरक्षा दें UP और हरियाणा सरकार

आसाराम बापू साल 2013 में गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद से वो अब तक जेल में है, हालांकि इस मामले में 3 गवाह मारे जा चुके हैं।

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार आसाराम बापू के मामले में चश्मदीदों को उचित सुरक्षा दें। जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले अंतरिम आदेश पास किए।

आसाराम रेप केस: SC ने कहा - गवाहों को सुरक्षा दें UP और हरियाणा सरकार

अदालत ने यह आदेश चार गवाहों के वकील की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील, उत्सव बैंस ने कोर्ट में मामले से जुड़ी बहस की और चारों गवाहों के लिए पूर्ण सुरक्षा मांगी। बैंस ने कहा कि इस मामले में चश्मदीदों की हत्या की जांच SIT या CBI के जरिए कराए जाने की मांग की। रिपोर्ट्स की मानें तो 10 गवाहों में से 7 पर हमला किया जा चुका है और 3 की हत्या हो चुकी है।

बता दें कि राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने साल 2013 में 3 अगस्त को आसाराम को गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में ही है। आसाराम पर एक किशोरी ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।

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English summary
Supreme Court directs UP, Haryana to provide security to witnesses in asharam rape case
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