सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- तमिलनाडु के लिए 15000 क्यूसेक पानी छोड़े कर्नाटक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कावेरी जल विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 10 दिनों में 15000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की निगरानी समिति को भी जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी राज्य के हित में कावेरी का पानी छोड़ा जाए। जबकि कर्नाटक ने कहा था कि उसके पास इतना पानी नहीं है कि तमिलनाडु को दिया जा सके।
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कर्नाटक
के
सीएम
ने
दिया
था
ये
बयान
तमिलनाडु
ने
सुप्रीम
कोर्ट
में
कहा
कि
इस
साल
उसे
सिर्फ
33
टीएमसी
पानी
मिल
है,
जबकि
हर
साल
उसे
94
टीएमसी
पानी
मिलता
था।
सूखे
की
हालत
होने
पर
भी
कम
से
कम
68
टीएमसी
पानी
मिलना
चाहिए।
तमिलनाडु
की
मांग
पर
कर्नाटक
के
मुख्यमंत्री
ने
बयान
दिया
था
कि
राज्य
को
एक
बूंद
भी
पानी
नहीं
दिया
जाएगा।
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कोर्ट
ने
कहा-
मिल
बांट
कर
रहिए
कर्नाटक
सरकार
के
वकील
ने
कोर्ट
में
कहा
कि
तमिलनाडु
के
लिए
पानी
छोड़ना
इसलिए
मुश्किल
है
क्योंकि
राज्य
में
पहले
से
ही
पानी
की
कमी
है।
इस
पर
कोर्ट
ने
कहा
कि
बारिश
कितनी
होगी
यह
अनुमान
लगाना
कठिन
काम
है.
राज्यों
को
एक-दूसरे
का
सहयोग
करते
हुए
रहना
चाहिए,
ताकि
जनता
परेशान
न
हो।