पुडुचेरी: शक्तियों को लेकर LG किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दखल देने से किया इनकार
नई दिल्ली: पडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर चल रहे विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में जाने के लिए कहा है। इस मामले में केंद्र सरकार और एलजी किरण बेदी ने याचिका दाखिल कर मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी।

पिछली सुनवाई में सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक असर डालने वाले राज्य कैबिनेट के किसी भी फैसले को लागू कराने को लेकर कोर्ट की ओर से लगाई रोक बरकरार रहेगी। वहीं किरण बेदी ने अपनी याचिका में कहा था सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने के बावजूद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी फैसले ले रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। इस पर इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने नारायणसामी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट के फैसले के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
मद्रास हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल की शक्तियों पर रोक लगाते हुए कहा गया था कि उपराज्यपाल प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने किरण बेदी से कहा था कि वो मंत्रिमंडल को से इस संबंध में जानकारी ले सकती हैं और अपनी सलाह उन्हें दे सकती हैं। कोर्ट ने ये फैसला कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण द्वारा दायर की गई अर्जी पर सुनाया था।












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