बड़ा फैसला: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की फांसी उम्रकैद में तब्दील

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी सरकार किसी भी फांसी के दोषी को की दया याचिका को एक साल से ज्यादा लंबित नहीं रख सकती है ऐसे में अगर उसकी दया याचिका लंबित होती है तो उसकी सजा फांसी से उम्रकैद में तब्दील हो जायेगी और इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के दोषी मुरुगन, अरिवू और संथन को अब फांसी की जगह उम्रकैद होती है।
वैसे अपने फैसले में सुप्रीमकोर्ट ने दो और महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर फांसी की सजा पाना वाला व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित है तो भी उसे फांसी नहीं हो सकती है और अगर फांसी की सजा पाये अपराधी को एकांत कारावास में रखना भी असंवैधानिक है।
आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के दोषी मुरुगन, अरिवू और संथन तीनों साल 2004 से कर्नाटक की जेल में बंद हैं।












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