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मायावती, मुलायम सहित 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बंगला

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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यंत्रियों को सरकारी आवास दिये जाने की व्यवस्था है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवनभर के लिए सरकारी आवास नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती दो उम्रकैदसुप्रीम कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती दो उम्रकैद

Supreme court asks former CM to vacate government bungalow in two months

कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामनरेश यादव, एनडी तिवारी को अपना सरकारी आवास दो महीने के भीतर खाली करना होगा। कोर्ट ने यह फैसला एक एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है। लोक प्रहरी ने 1997 में कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला दिया है।

एनजीओ ने उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज़, अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज एक्ट 1981 का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशुल्क आवास नहीं देने की याचिका दायर की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है।

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English summary
Supreme court asks former CM to vacate government bungalow in two months. UP government to file review petition against the order.
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