CVC और VC की नियुक्ति का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीवीसी यानी की केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और वीसी यानी सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर लगा रखी रोक को हटा दी है। इस फैसले के साथ ही सीवीसी और वीसी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

supreme court

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बिना उसकी इजाजत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति नहीं करने को कहा है। इन पदों पर पदों नियुक्ति बैन करने के साथ ही कोर्ट ने इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का ब्योरा भी मांगा था।

गौरतलब है कि सेंटर फॉर इंटेग्रिटी, गवर्नेस एंड ट्रेनिंग इन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन नामक गैरसरकारी संगठन ने याचिका दायर कर ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सीवीसी और वीसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाने के लिए व्यापक प्रचार किए बगैर नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद से ये मामला कोर्ट में चल रहा था।

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