आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनिवार्य नहीं है अाधार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने अहम फैसले में कहा है कि सरकार की योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक सिर्फ तीन योजनाओं के लिए अलावा और किसी भी योजना में आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी।
नहीं साझा होंगी निजी जानकारियां
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार कार्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार का प्रयोग सिर्फ पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी और केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट किया कि इन मकसदों के लिए भी आधार कार्ड का प्रयोग अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की योजनाओं को भी एक-दूसरे के साथ साझा न करने का आदेश दिया है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इस योजना को निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया था।
पहले भी हो चुका है ऐसा आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मार्च 2015 और मार्च 2014 में भी आधार कार्ड को अनिवार्य न करने से जुड़ा अहम आदेश दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद कुछ निजी बैंको और कुछ सरकारी संस्थाओं की ओर से लगातार आधार कार्ड के लिए
लोगों पर दबाव डाला जा रहा है।
मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर आधार को अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है तो उसे तुरंत वापस ले लिया जाए।
हाल ही में 22 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके कई आदेशों के बाद भी आखिर क्यों नागरिकों को आधार कार्ड के लिए परेशान किया जा रहा है।













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