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गर्मी की छुट्टी के बाद अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करेगा। जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था क्योंकि जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया था।

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supeme court to list plea challenging against article 370

2019 में, अनुच्छेद और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जो जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करती हैं - जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख - की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ को भेजा गया था।

सोमवार को, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि मामले को "राज्य में परिसीमन अभ्यास के मद्देनजर" तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, "यह पांच-न्यायाधीशों की पीठ का मामला है। मुझे दूसरे जजों से पूछना पड़ेगा क्योंकि कुछ रिटायर भी होने वाले हैं। हम छुट्टियों के बाद देखेंगे। बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को स्वायत्त दर्जा देता है, जबकि अनुच्छेद 35A, 1954 में संविधान में शामिल किया गया, राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।

English summary
supeme court to list plea challenging against article 370
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