पत्रकार अर्नब के चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने खड़े किए सवाल, कहा- नियम विरुद्ध है नाम
भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राजचिह्नों और नामों के (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का हवाला देते हुए अर्नब गोस्वामी के चैनल के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वमी ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के बहु प्रतीक्षित न्यूज चैनल रिपब्लिक के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखे एक पत्र में स्वामी ने कहा है कि न्यूज चैनल को ब्रॉडकॉस्ट करने का लाइसेंस, रिप्बलिक नाम के तहत देना, कानून के विरुद्ध राजचिह्नों और नामों के (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का सीधा उल्लंघन है।

लिखा है कि इस अधिनियम के तहत कुछ नाम और चिन्ह व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए प्रतिबंधित हैं। लिखा है कि अनुसूची के मुताबिक वाक्यांश रिपब्लिक का प्रयोग करना निषेध है। स्वामी ने मंत्रालय को भेजे गए पत्र को ट्वीट किया है।
पत्र में स्वामी ने मंत्रालय से मामले को संज्ञान में लेने के लिए भी कहा है। वहीं मंत्रालय के सूत्रों ने कहा के अनुसार सचिव स्तर के अधिकारी इस मामवे में आगे की कार्यवाही के लिए जांच कर रहे हैं। बता दें कि बीते साल दिसंबर में अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक नाम का चैनल लॉन्च करने की घोषणा की थी।

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