दूसरे पति संग मिलकर नाबालिग बेटी को जिस्मफरोशी में धकेला, दस साल की कैद
दूसरे पति संग मिलकर नाबालिग बेटी को जिस्मफरोशी में धकेला, दस साल की कैद
नई दिल्ली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाने और उसे देह-व्यापार में धकेलने वाले सौतेले पिता और इस सबमें उसको मदद करने वाली पीड़िता की मां को अदालत ने दोषी पाया है। करीब डेढ़ साल पुराने इस मामले में अदालत ने दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। एडीजे की अदालत ने दोनों को 10 साल कठोर कैद की सजा के साथ दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर दोनों को एक साल ज्यादा जेल में रहना होगा।

रुपयों के लिए कराता था गंदा काम
बीते साल मार्च में महिला पुलिस थाने में पीड़िता ने मां सीमा व सौतेले पिता मोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 16 साल की नाबालिग ने शिकायत में बताया था कि उसकी मां व सौतेला पिता पैसों के लालच में उससे अनैतिक कार्य कराते हैं। उसे जबरन शराब पिलाई जाती है और इसके बाद देह-व्यापार कराया जाता है।

मना करने पर होती थी मारपीट
पीड़िता ने बताया कि वह इस काम को करने का विरोध करती तो उसके साथ मारपीट की जाती। एक दिन किसी तरह वह दोनों से बचकर अपनी आंटी अंजू के पास पहुंची। आंटी को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद अंजू उसे लेकर महिला पुलिस थाना पहुंची।

पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सीमा और सौतेले पिता मोहनलाल के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एडीजे अदालत ने सीमा और मोहनलाल को आईपीसी की धारा 328, 34 और पॉस्को एक्ट में दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।












Click it and Unblock the Notifications