सोहराबुद्दीन केस: अमित शाह को आरोप मुक्त करने की याचिका का विरोध करेगी CBI
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आज मंगलवार को कहा कि सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी मुठभेड़ मामले में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को आरोप से मुक्त करने के अपने फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का विरोध करेगी। बता दें पिछले हफ्ते बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीबीआई की कार्रवाई को गैरकानूनी, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। सीबीआई ने शाह को आरोपमुक्त करने के 30 दिसंबर, 2014 के आदेश को चुनौती ना देने का फैसला लिया था। CBI के वकील अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में कहा कि हम याचिका का विरोध कर रहे है। आरोपमुक्त करने का आदेश दिसंबर 2014 का है, इसे लेकर समयसीमा का मुद्दा है।
जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और भारती दांगरे की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. याचिकाकर्ता कीओर से पेस हुए वकील दुष्यंत दवे ने पीठ से कहाकि याचिका में हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति से इसका भी रिकॉर्ड मांगा गया है कि मामले की शुरुआत में जिस जज को सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई थी आखिर उसका तबादला क्यों किया गया?
याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि सीबीआई को एक निर्देश जारी किया जाए कि सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए एक संशोधित आवेदन दाखिल करें। याचिका में कहा गया है, 'सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका कर्तव्य है कि वो कानून का पालन करे।