अदनान सामी पर लगा 50 लाख का जुर्माना, पाकिस्‍तानी नागारिक होते हुए की थी ये बड़ी गलती

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    Adnan Sami पर क्यों लगा 50 लाख का जुर्माना लगा | वनइंडिया हिंदी

    मुंबई। साल 2003 में मुंबई में फ्लैट्स व पार्किंग स्पेस खरीदने के मामले में अदनान सामी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये संपत्ति अदनान ने उस वक्‍त खरीदी थी जब उनके पास पाकिस्‍तान की नागरिकता थी। हालांकि, यह जुर्माना अदनान सामी के लिए एक तरह से राहत की ही बात है क्‍योंकि इससे पहले ईडी द्वारा अदनान की करोड़ों की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने का आदेश दिया गया था, जिसे 12 सितंबर को ट्राइब्यूनल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जुर्माने की रकम भरने के लिए अदनान सामी को तीन महीने का समय दिया गया है।

    प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी

    प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी

    आपको बता दें कि अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदी थी। उस समय एक के बाद एक उनके सभी गाने सुपरहिट हो रहे थे। इन प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी, जो फॉरन सिटिजन के लिए जरूरी होती है। दरअसल, भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाहरी देश का नागरिक है और वह भारत में प्रॉपर्टी लेता है या किसी तरह का निवेश करता है तो उसे इसकी सूचना आरबीआई को देनी होती है।

    साल 2010 में दर्ज हुआ था मुकदमा

    साल 2010 में दर्ज हुआ था मुकदमा

    इसके बाद साल 2010 में अदनान सामी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में ED कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अदनान सामी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और संपत्ति सीज करने का आदेश दिया। इसके बाद अदनान सामी ने इस फैसले को अपीलेंट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। जिसके बाद 12 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। आपको बता दें कि अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है।

    अदनान ने चुका दिया लोन, भरते हैं इनकम टैक्‍स

    अदनान ने चुका दिया लोन, भरते हैं इनकम टैक्‍स

    अदालत ने कहा कि अदनान सामी ने भारत में रहते हुए और काम करते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। संपत्ति को भारतीय मुद्रा में खरीदा गया था। इसपर लिया गया लोन भी सामी ने चुका दिया है। वह आयकर भी दाखिल करते हैं। इसी के चलते उनकी संपत्ति को सीज नहीं किया जाए, लेकिन उन्हें जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपये भरने होंगे वो भी तीन महीने में। बता दें, सामी इस मामले में 10 लाख रुपये जमा भी करवा चुके हैं।

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