श्रद्धा मर्डर केस: साकेत कोर्ट का आदेश- 5 दिन में हो आफताब का नार्को टेस्ट
श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस ने हफ्तेभर पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस केस से जुड़े कई सवाल अभी भी बरकरार हैं। आफताब पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा, ऐसे में उसके नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी गई थी। जिस पर साकेत कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिनों के भीतर आरोपी का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि श्रद्धा केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब जांच टीम को मिल जाएंगे।
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दरअसल हत्या में इस्तेमाल हथियार, वारदात के दिन के कपड़े समेत कई चीजें अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुई हैं। आफताब भी इधर-उधर के जवाब देकर पुलिस को गुमराह कर रहा, जिस वजह से उसके नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी गई थी। इस पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति भी जरूरी रहती है। ऐसे में जब कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या वो इस टेस्ट के लिए तैयार है, तो उसने कहा- 'मैं अपनी सहमति देता हूं'। इसके बाद कोर्ट ने पांच दिनों के अंदर उसके नार्को टेस्ट के आदेश दिए। साथ ही कहा कि पुलिस जानकारी उगलवाने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना करे।
5
दिन
की
रिमांड
बढ़ी
इससे
पहले
गुरुवार
को
भी
इस
केस
की
सुनवाई
हुई
थी।
उस
दौरान
कोर्ट
ने
आफताब
की
पुलिस
रिमांड
5
दिनों
के
लिए
बढ़ा
दी
थी।
आफताब
और
श्रद्धा
काफी
वक्त
से
लिव
इन
में
रह
रहे
थे।
वारदात
से
कई
दिन
पहले
उन्होंने
हिमाचल
और
उत्तराखंड
की
यात्रा
की
थी।
ऐसे
में
पुलिस
आफताब
को
वहां
पर
भी
ले
जा
सकती
है।
वहीं
मौत
से
15
दिन
पहले
श्रद्धा
ने
ऋषिकेश
की
वशिष्ट
गुफा
से
आखिरी
रील
डाली
थी,
वहां
पर
भी
दिल्ली
पुलिस
की
टीम
जांच
करेगी।
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