शाहीन बाग केस: SC ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 17 फरवरी को होगी सुनवाई
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के खिलाफ पिछले 57 दिन से जारी शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई,हालांंकि सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है,साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पुलिस और सरकार को नोटिस भेजा है और उनसे इस बारे में एक हफ्ते में जवाब मांगा, बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
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आपको बता दें कि शाहीन बाग में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो गया है, शाहीन बाग इलाके में सड़कें बंद हैं, वहां पुलिस का कड़ा पहरा है, जिससे वहां रहने वालों और उधर से गुजरने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
धरने की वजह से सड़कें बंद, लोग परेशान
जस्टिस संजय किशन कौल ने सुनवाई के दौरान कहा कि बहुत लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे सड़क को कैसे रोक सकते हैं?, एक कॉमन क्षेत्र में प्रदर्शन जारी नहीं रखा जा सकता है, हर कोई ऐसे प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा, ऐसे में तो कोई कहीं भी प्रदर्शन करने लगेगा लेकिन प्रदर्शनकारियों का वहां से हटाने की मांग आज कोर्ट ने नहीं मानी कहा पहले सरकार को सुनेंगें।












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