सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 36 घंटे के भीतर डिलीट किए जाएंं वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापन
नई दिल्ली। ऑनलाइन साइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विज्ञापनों को फौरन हटाया जाए। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में डीलीट करने के आदेश दिए हैं।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे विज्ञापनों की शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल एजेंसी का गठन करने का भी आदेश दिया है।












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