Gyanvapi के साइंटिफिक सर्वे पर रोक की मांग, SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, याचिका पर सुनवाई आज

ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई को सर्वेक्षण की अनुमति देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च अदालत इस याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी।

ज्ञानवापी विवाद में परिसर का वैज्ञानिक सर्वे की मांग पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) के परिसर के साइंटिफिक सर्वे कराने पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता निजाम पाशा याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष पेश हुए। उन्होंने मस्जि परिसर के अंदर जांच पर रोक लगाने की मांग की है।

मामले में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कल यानी 4 अगस्त को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई।

Scientific survey of Gyanvapi plea

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर अधिवक्ता निजाम पाशा ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पाशा ने कहा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। जिसके खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की जा रही है। याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक ईमेल भेजा गया है। सर्वेक्षण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।"

वहीं हिंदू पक्ष की ओर से एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट भी दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि इस मामले में उन्हें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

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