VHP समारोह में जस्टिस यादव ने जानें क्‍या दिया था बयान? जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC से मांगी डिटेल

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के विश्व हिंदू परिषद (विहिप) कार्यक्रम में दिए गए बयानों से संबंधित रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से विवरण मांगा है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा न्यायमूर्ति यादव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के बीच आया है।

सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यादव के भाषण के बारे में मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है। आइए जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्‍यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने क्‍या कहा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया है।

बता दें ये बयान 8 दिसंबर को न्यायमूर्ति यादव ने एक विहिप समारोह में कहा था समान नागरिक संहिता (UCC) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है।

न्यायमूर्ति यादव ने क्‍या दिया है बयान?

न्यायमूर्ति यादव ने कहा था "मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह देश हिंदुस्‍तान में रहने वाले बहुसंख्‍यक लोगों की इच्‍छा के अनुसार चलेगा। ये कानून बहुसंख्‍यकों के लिए काम करता है। इसे परिवार या समाज के परिपेक्‍क्ष में देखें तो केवल वहीं स्‍वीकार किया जाएगा, जो बहुसंख्‍यकों के कल्‍याण और खुलशी के फायदेमंद हो"

वीडियो वायरल होने के बाद मचाल बवाल

न्यायमूर्ति यादव के भाषण का ये भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें न्यायमूर्ति यादव संवेदनशील विषयों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कानून का बहुमत के विचारों के साथ तालमेल भी शामिल है। इन वीडियो के सामने आने के बाद विभिन्न समूहों से प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें विपक्षी नेता भी शामिल थे जिन्होंने उनकी टिप्पणियों की आलोचना नफरत भरे भाषण के रूप में की।

सीजेआई खन्ना को भेजा गया पत्र

प्रशांत भूषण, एक वकील और गैर सरकारी संगठन अभियान के लिए न्यायिक जवाबदेही और सुधार के संयोजक ने मंगलवार को सीजेआई खन्ना को पत्र लिखा। भूषण ने न्यायमूर्ति यादव के आचरण की आंतरिक जांच का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि उनकी टिप्पणियों ने न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन किया और निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों को समझौता किया।

भूषण के पत्र में जोर दिया गया कि टिप्पणियों ने न्यायपालिका की तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका को कम आंका और इसकी स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को कम किया। उन्होंने एक जांच समिति स्थापित करके और न्यायमूर्ति यादव से न्यायिक कार्य वापस लेकर न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एक संस्थागत प्रतिक्रिया का आह्वान किया।

बृंदा करात ने भी सीजेआई को लिखा पत्र काईवाई की मांग

8 दिसंबर को, सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने भी सीजेआई को एक पत्र लिखा, जिसमें दावा किया कि न्यायमूर्ति यादव के भाषण ने उनकी शपथ का उल्लंघन किया और मांग की कि ऐसे विचारों वाले व्यक्ति न्यायालय में सेवा नहीं करें। करात ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई की मांग की।

बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यादव के बयानों की निंदा की

इंडियन बार एसोसिएशन ने भी न्यायमूर्ति यादव के बयानों की निंदा की है। इसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उनसे अपनी टिप्पणियों को वापस लेने और माफी मांगने का आग्रह किया गया। एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से इस मामले को निर्णायक रूप से संबोधित करने का भी आह्वान किया। बार एसोसिएशन ने कहा न्याय प्रशासन से असंबंधित समूहों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को न्यायालय परिसर में नहीं आयोजित किया जाना चाहिए।

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