लोकसभा चुनाव से पहले SC का बड़ा फैसला, उम्‍मीदवार को बताना होगा पत्नी-बच्चों की आय का स्रोत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनावों से पहले उम्मीदवारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अपनी इनकम के साथ-साथ आपने पत्नी और बच्चों की आमदनी का स्रोत भी बताना होगा। एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नामांकन के दौरान प्रत्‍येक उम्‍मीदवार को चल और अचल आय के साथ-साथ आय का स्‍त्राेत का भी खुलासा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सभी चुनावों में लागू होगा।

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आपको बता दें कि एनजीओ लोक प्रहरी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि चुनाव सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार और आयोग को आदेश दे कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आय के स्रोत का खुलासा भी करें। आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार चुनावों में नामांकन के दौरान उम्‍मीदवार चुनाव आयोग को अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का ब्‍यौरा देता है, लेकिन आय का स्‍त्रोत नहीं बताता है।

ऐसे में नया फैसला लागू होने के बाद चुनाव सुधारों में एक नया कदम माना जा रहा है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों की संपत्ति में 500 गुना बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा था कि अगर सांसद और विधायक ये बता भी दें कि उनकी आय और सम्पदा में इतनी तेजी से बढ़ोतरी किसी बिजनेस से हुई तो भी ये सवाल उठता है कि सांसद और विधायक होते हुए आप कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं?

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