दिल्ली: कक्षाओं में CCTV कैमरा लगाने के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले पर अंतरिम स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं और लैब ममें 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा रही है, जिससे अभिभावक भी घर बैठे बच्चों की कक्षा में गतिविधियां देख सकेंगे। सरकार के फैसले को छात्र-छात्राओं की निजता का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर इस पर रोक की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने फैसले पर रोक से इनकार कर दिया।

Supreme Court refuses to give interim stay installation 1.5 Lakh CCTV camera in classrooms Delhi Govt schools

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। सरकार कक्षाओं और लैब के भीतर भी कैमरे लगाने जा रही है। दिल्ली सरकार के 1028 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। करीब डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे स्कूलों में लगाए जाने हैं। सरकार का दावा है कि इसका मकसद विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, वहीं इसको लेकर विरोध भी हो रहा है।

सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे के जरिए क्लासरूम की लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इससे बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव पड़ेगा और इससे उनकी पढ़ाई और व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं ये छात्रों के निजता हनन का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को अदालत ने फैसले पर अंतरिम स्टे से इनकार कर दिया।

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