COVID योग प्रोटोकॉल विकसित करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए मानक योग प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से " कोविड योग प्रोटोकॉल" के साथ-साथ अन्य अनुकूलित योग प्रोटोकॉल को प्रसारित करने, आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया था।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए लोगों के बीच कोविड-19 प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मानक योग प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयुष मंत्रालय को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है।












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