वोटर को मिला 'राइट टू रिजेक्ट' का आधिकार, वोटिंग मशीन में होगा 'कोई नहीं' का विकल्प

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही लोग अब अपनी वोट की ताकत का बेबाक तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। दागी छवि और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता को मान के साथ सम्मान भी मिलेगा।
कोर्ट के इस फैसले के बाद ईवीएम मशीन में तीन बटन होंगे। जिसमें से एक ईवीएम मशीन में 'कोई नहीं' का बटन भी होगा। यानी अगर वोटर को को कोई उम्मीदवार से संतुष्ट न हों तो 'कोई नहीं' का बटन दबाकर अपना विरोध जता सकेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस संबंध में प्रावधान तैयार करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले के ससामने दलील दी कि उम्मीदवारों को वोट खारिज करना उनकी अभिव्यक्ति का मूल अधिकार है। ऐसे में राइट टू रिजेक्ट आने से राजनीतिक दल ईमानदारी से काम करेंगे।












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