हाजी अली दरगाह के पास अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दो हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार से दो हफ्ते के अंदर हाजी अली दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली। हाजी अली दरगाह के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह के आस-पास अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार को इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
महाराष्ट्र सरकार को दो हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार से दो हफ्ते के अंदर हाजी अली दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर 908 वर्ग मीटर इलाके मे अतिक्रमण को हटाने के आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दरगाह के आस-पास सौंदर्यीकरण करने का भी आदेश सुनाया है। बता दें कि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने इलाके में अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी। हालांकि अभी काफी अतिक्रमण रह गया, जिसे हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाजी अली दरगाह के पास अवैध कब्जों को हटाने को लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को खास निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि केवल अतिक्रमण ही नहीं हटाए जाएं बल्कि इलाके का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। बीएमसी को इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि वो या तो दरगाह ट्रस्ट के सौंदर्यीकरण योजना को माने या फिर अपनी खुद की कोई योजना लेकर आए। इस संदर्भ में बीएमसी को 30 जून तक सुप्रीम कोर्ट में सौंदर्यीकरण का प्लान दाखिल करना होगा। बता दें कि हाजी अली दरगाह में अवैध अतिक्रमण को लेकर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि दरगाह ट्रस्ट खुद हाजी अली दरगाह में अतिक्रमण हटाने की इजाजत दी थी।
इसे भी पढ़ें:- सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर 23 हफ्ते के भ्रूण को गिराने की इजाजत दी