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ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव, ये हैं नए नियम

नई दिल्ली। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। अब तत्काल श्रेणी में एक आईडी से लॉग-इन करने पर सिर्फ एक ही टिकट की बुकिंग हो सकेगी। दूसरा टिकट लेने के लिए से फिर से लॉग-इन करना होगा। एक यूजर एक बार में दो विंडो से अपनी आइडी को ऑपरेट नहीं कर सकेगा। वहीं अब अग्रिम आरक्षण का ओपनिंग टिकट भी दो से अधिक बुक नहीं किया जा सकेगा। नए नियमों के मुताबिक, एक लॉग-इन से एक दिन में दो टिकट और एक महीने में छह टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं की जा सकेगी।

एक आईडी पर महीने में छह टिकट

एक आईडी पर महीने में छह टिकट

एक बार में दो से अधिक तत्काल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी और ना ही एक आइडी पर महीने में छह से अधिक टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। वहीं जो आईडी आधार से लिंक होगी उससे महीने में 12 टिकट तक बुक करने की छूट दी गई है। नियमों में बदलाव के बाद ऑनलाइन रिजर्वेशन पर्ची भरने के लिए 25 सेकेंड और भुगतान के लिए 10 सेकेंड का समय तय किया गया है। वहीं कैप्चा के लिए 5 सेकेंड का समय निर्धारित है।

तत्काल में भी बदलाव

तत्काल में भी बदलाव

रेल यात्रियों के लिए रेलवे केटरिंग एण्ड टुरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने तत्काल बुकिंग के नए नियम बनाए हैं। IRCTC की ओर से 5 नए नियम बनाए गए हैं। तत्काल बुकिंग के जरिए स्लीपर और एसी कोच की बुकिंग की जाती है। ऐसा उन यात्रियों की जरूरत में ध्यान में रख कर किया गया था ताकि किसी को अगर बहुत जरूरत हो तो वो अगले दिन सफर कर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो आइए आपको बताते हैं IRCTC की ओर से बनाए गए 5 नए नियम।

 ये हैं तत्काल के नए नियम

ये हैं तत्काल के नए नियम

  • एसी तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी और स्लीपर क्लास की टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। यात्रा की तारीख से एक दिन पहले आपको टिकट बुक करना होगा।
  • यदि कोई गाड़ी तीन घंटे से ज्यादा देर हो चुकी है, तो यात्री किराया और तत्काल शुल्क का पूरा धन वापसी का दावा कर सकता है।
  • यदि किसी यात्री ट्रेन का मार्ग बदलता है और यात्री उस मार्ग पर यात्रा नहीं करना चाहता है तो एक पूर्ण वापसी का दावा कर सकता है।
  • यात्री ट्रेन का मार्ग बदल दिया जाता है और बोर्डिंग स्टेशन / गंतव्य या दोनों दिशा मार्गों पर नहीं हैं तो यात्री तत्काल टिकट पर पैसों वापसी का दावा कर सकता है।
  • एक यात्री पूर्ण वापसी का दावा कर सकता है कि अगर वह लोअर क्लास में एकॉमडेट किया जाता है और इसमें यात्रा नहीं करना चाहता है। उदाहरण के लिए आपने बुकिंग कराई एसी की और मिला स्लीपर कोच। तो ऐसी दशा में आप अपना पूरे एमाउंट पर दावा कर सकते हैं।

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