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राज्यसभा में पास हुआ सूचना का अधिकार (संशोधन) बिल 2019

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरूवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक बिल पर वोटिंग की गई। जिसमें इस बिल को मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव के खिलाफ 117, विपक्ष में 75 वोट पड़े। वोटिंग से ठीक पहले हालांकि कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन में बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद खारिज हो गया। इस दौरान बिल पर वोटिंग होने से पहले सदन में धक्का मुक्की देखने को मिला।

 Right to Information (Amendment) Bill, 2019 passed by Rajya Sabha

सरकार ने इस बिल के लिए जरूरी नंबर बल पहले से ही जुटा लिया था, जब एनडीए के बाहर की कई पार्टियों का समर्थन उसे मिल गया था। इनमें टीआरएस, बीजेडी और पीडीपी ने इस बिल पर सरकार को समर्थन का ऐलान किया था। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने भी आरटीआई संशोधन बिल को लेकर सरकार का समर्थन करने का फैसला किया था।

इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें चेयर की पारदर्शिता पर विश्वास है, लेकिन यह किस तरह से 303 सीटें लाते हैं, उसका नमूना आज सदन में देखने को मिला है, ऐसी ही बीजेपी 303 सीटें जीतती है।

बता दें कि, सरकार ने बिल के विरोध पर दलील दी है कि आरटीआई बिल से संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। वेतन में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। इस जरिए कार्यकाल में भी एकरूपता लाने की कोशिश होगी। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। संबंधित राज्यों को नियुक्ति का अधिकार है।

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