RBI ने अब इस बैंक से पैसा निकालने, जमा करने और लोन देने पर लगाई रोक
नई दिल्ली: देश के कई बैंकों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं। जिस वजह से हजारों खाताधारकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तो आरबीआई का प्रतिबंध सिर्फ छह महीने के लिए है, लेकिन आर्थिक स्थित नहीं सुधरी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने की कोई योजना नहीं है, सिर्फ प्रतिबंध ही लगाए गए हैं।
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पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक में लेन-देन बंद
आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के पीछे आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला दिया है। इस बैंक में अब ना तो कोई पैसे निकाल पाएगा और ना ही जमा कर पाएगा। इसके अलावा अन्य लेन-देन जैसे लोन आदि पर भी 6 महीने तक रोक बरकरार रहेगी। आरबीआई का ये फैसला 10 जून को कारोबार बंद होने के बाद से अगले 6 महीने तक लागू रहेगा।

संपत्ति बेचने पर भी रोक
अपने आदेश में आरबीआई ने कहा कि जब तक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक बैंक लगाए गए प्रतिबंधों के साथ ही व्यापार करेगा। आरबीआई के मुताबिक नए निर्देशों का मतलब ये नहीं की बैंक का लाइसेंस निरस्त हो रहा है। सिर्फ उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। RBI ने बैंक को किसी भी संपत्ति को बेचने और ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा बैंक में किसी भी तरह के निवेश को मंजूरी नहीं दी जाएगी। हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक आगे का फैसला लेगा।

12 मई से नहीं था कैश
ये बैंक कानपुर में स्थित है। इससे पहले ही आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते 12 मई को बैंक ने खाताधारकों के लिए निकासी की सुविधा बंद कर दी थी। उसने साफतौर एक नोटिस भी गेट पर लगा दिया था, जिसमें नकद भुगतान, ऑनलाइन ट्रांसफर, RTGS और NEFT रोकने की बात कही गई थी। ये कोई पहला मौका नहीं है, जब आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसी साल ही YES बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगे थे। हालांकि बाद में YES बैंक से प्रतिबंध हटा लिए गए थे, जबकि PMC पर प्रतिबंध जारी है।












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