मोदी के मंत्री ने बिल्डर से फ्लैट लेने से किया इनकार, वापस मिलेंगे 3 करोड़

मोदी के मंत्री ने बिल्डर से फ्लैट लेने से किया इनकार, वापस मिलेंगे 3 करोड़

नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को तय समय पर फ्लैट नहीं देने पार्श्वनाथ डेवलपर्स उनको 3 करोड़ रुपए लौटाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सोमवार को राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें जो फ्लैट बिल्डर ने ऑफर किया था, वो रहने लायक नहीं था और उन्होंने इसे लेने के इंकार कर दिया था। ऐसे में 2005 में जो पैसा उन्होंने बिल्डर को दिया था, वो उसे वापस लेने के लिए राजी हो गए हैं।

Rajyavardhan Rathore flat row cabinet minister will get Rs 3cr dues

ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2005 में पार्श्वनाथ के एक्जोटिका प्रोजेक्ट में एक फ्लैट गुरुग्राम में बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने 75 लाख रुपए दिए थे। बिल्डर ने उन्हें अक्टूबर 2009 में फ्लैट तैयार देने का वादा किया था लेकिन उसने तय समय पर फ्लैट का पॉजेशन नहीं दिया। इसके बाद राठौर ने इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर डिस्पियूट्स रेडरेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) में की।

एनसीडीआरसी ने कंपनी को आठ महीने के भीतर राठौड़ को फ्लैट देने का आदेश दिया, साथ ही देर करने के लिए मुआवजा देने की भी बात की। एनसीडीआरसी के फैसले को पार्श्वनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राठौर की वकील कविता वाडिया ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच को बताया है कि गई कि उनके मुवक्किल कंपनी से कोर्ट के बाहर समझौते के लिए राजी हो गए हैं और कंपनी ने उन्हें ब्याज के साथ उनके रूपए लौटाने की बात कही है। वाडिया ने बताया कि राठौर को जो फ्लैट कंपनी ने दिया वो इस हालत में नहीं था कि उसमें रहा जा सके, तो उन्होंने इसे लेने से इंकार कर दिया। वाडिया ने बताया कि कंपनी ने रिफंड के लिए पांच चैक अब तक दे दिए हैं। 2005 में 75 लाख देने वाले राठौर को कंपनी 3 करोड़ रुपए लौटाएगी।

चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बिल्डर को चेतावनी दी कि अगर दिए गए अगर बाउंस हुए तो उसके अधिकारी अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे। पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता (राठौड़) को सौंपे गए चेक दी गयी समयसीमा के अंदर आनर हों, ऐसा नहीं होने पर कंपनी के लिए जवाबदेह सभी लोग अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि कंपनी ने पीठ को आश्वस्त किया कि चेक समय पर कैश हो जाएंगे।

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