Coronavirus: राजस्थान में भी लगा नाइट कर्फ्यू, लगा दी गई हैं ये पाबंदियां

जयपुर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और खतरनाक होती जा रही है। इसी के मद्देनजर महाराष्‍ट्र, गुजरात और मध्‍य प्रदेश जैसे कई राज्‍य सख्‍ती बरते रहे हैं। गुजरात और मध्‍य प्रदेश के बाद अब राजस्‍थान के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की घोषण कर दी गई है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है।

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    Coronavirus: राजस्थान में भी लगा नाइट कर्फ्यू, लगा दी गई हैं ये पाबंदियां

    फिलहाल राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिसके चलते रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बेवजह बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। और बिना मास्क लगाए घुमने वाले लोगों पर 500 रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले मास्क न लगाने पर जुर्माना राशि 200 रुपये थी। लेकिन अब इसे डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया गया है।

    आपको बता दें कि राजस्थान देश का 5वां सबसे तेज संक्रमित राज्य बन गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, प. बंगाल और केरल के बाद सर्वाधिक पॉजिटिव मामले राजस्थान में ही सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शुक्रवार को 14 और लोगों की मौत हो गई जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,130 हो गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के 2,762 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की अब तक कुल संख्या 2,37,669 हो गई है।

    मध्‍य प्रदेश में भी कर्फ्यू

    मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 नवंबर से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे कर कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और फैक्टरी कर्मचारियों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।

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