तिरंगे से जुड़े नियमों में बदलाव पर राहुल आक्रामक, कहा- PM मोदी की कथनी और करनी में अंतर साफ
राहुल गांधी ने फ्लैग कोड में बदलाव को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पीएम की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। rahul on modi words and actions of the PM never match
नई दिल्ली, 28 अगस्त : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने फ्लैग कोड में बदलाव का हवाला देते हुए कहा, 'भारत के लिए खादी' लेकिन भारतीय ध्वज के लिए चाइनीज पॉलिस्टर के कपड़ों का नियम साफ दिखाता है कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। दिलचस्प है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान मनाने और बड़ी संख्या में तिरंगे की जरूरत का अनुमान लगाते हुए फ्लैग कोड में बदलाव कर राष्ट्रीय ध्वज की सिलाई से जुड़े नियमों में ढिलाई दी गई।

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कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
राहुल गांधी का ट्वीट वायरल हो रहा है। तीन घंटे में इसे 22 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश के कई हिस्सों में लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल ने ट्विटर की प्रोफाइल फोटो में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का लोगो लगा रखा है।
बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े नियमों में बदलाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की बीआईएस मानकों पर आधारित एकमात्र संस्था कर्नाटक में थी। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (KKGSS) खादी के ध्वज तैयार करता है। फ्लैग कोड में बदलाव के बाद खादी के अलावा पॉलिएस्टर का तिरंगा बनाने की अनुमति को यहां के कर्मचारी KKGSS के लिए कयामत मानते हैं।
तिरंगे की एकमात्र संस्था की चेतावनी, देशव्यापी आंदोलन करेंगे
गौरतलब है कि ध्वज संहिता में संशोधन के खिलाफ KKGSS कांग्रेस के साथ विगत 27 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन धरना दे रही है। केकेजीएसएस के सचिव शिवानंद मथापति के अनुसार उन्होंने पीएम से मिलने का समय मांगा है। उनकी बातें सुनने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमने अब सभी खादी-निर्माण इकाइयों के देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है।
राष्ट्र ध्वज बनाने में चूक दंडनीय अपराध !
तिरंगे झंडे में किसी भी प्रकार की कमी या दोष एक गंभीर अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना या कारावास दोनों सजा हो सकती है।












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