Puja khedkar: दिल्ली हाईकोर्ट में पूजा खेडकर, बोलीं-'उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश अभी तक नहीं मिला'
महाराष्ट्र कैडर विवादित बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में आज पूजा खेडकर बर्खास्तगी केस की सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। खेडकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया है।

पूजा खेडकर के वकील इंदिरा जयसिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि 'इस मामले में अजीब बात यह है कि पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश उन्हें आज तक नहीं सौंपा गया है। उनके पास केवल प्रेस विज्ञप्ति है।
पूजा खेडकर के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि उम्मीदवारी रद्द करने की प्रेस विज्ञप्ति को रद्द किया जाना चाहिए, उन्हें आदेश देना होगा ताकि वे उचित न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकें।
दिल्ली हाईकोर्ट के यूपीएससी की ओर से नरेश कौशिक ने बताया कि प्रेस विज्ञप्ति इसलिए जारी की गई, क्योंकि पूजा खेडकर का ठिकाना अज्ञात था। प्रेस विज्ञप्ति ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के बारे में औपचारिक सूचना के रूप में काम किया।
यूपीएससी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह पूजा खेडकर को दो दिनों के भीतर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश प्रदान करेगा। न्यायालय ने खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी है।
पूजा खेडकर महाराष्ट्र कैडर की आईएएस रही हैं। इन्हें धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में पुणे व वाशिम में ट्रेनिंग के दौरान ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब इसी फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची पूजा के मामले की सुनवाई सात अग्स्त को होगी।
31 जुलाई 2024 को यूपीएससी ने पूजा खेडकर प्रकरण में उसकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द करने के साथ ही उसके भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयन प्रकियाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी, जिसको पूजा खेडकर ने कोर्ट में याचिका लगाते हुए गलत बताया है।












Click it and Unblock the Notifications