Pradyuman Murder Case: Ryan School के मालिकों को बड़ी राहत, 5 दिसंबर तक मिली अंतरिम जमानत
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Pradyuman Murder Case में Ryan International School के मालिकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल के मालिकों को 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जेल में बंद स्कूल प्रबंधन के दोनों अधिकारियों जायस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को भी जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि रायन परिवार जांच में हरसंभव मदद करेगा। उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया था। सीबीआई की ओर से कहा गया कि इससे जांच पर असर पड़ेगा। इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है कि रायन स्कूल के मालिकों की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले प्रबंधन के सदस्यों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और ऑगस्टीन पिंटो ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल के मालिकों को 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जेल में बंद स्कूल प्रबंधन के दोनों अधिकारियों जायस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को भी जमानत दे दी है। इससे पहले रायन स्कूल के मालिक पिंटो परिवार केस की सुनवाई करने से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस एबी चौधरी ने इंकार कर दिया था। जस्टिस चौधरी ने कहा था कि वो निजी तौर पर पिंटो परिवार को जानते हैं, ऐसे में इस सुनवाई से खुद को अलग करते हैं।
बता दें कि गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। स्कूल में हुई इस घटना की चर्चा देशभर में हुई। पूरे मामले में प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की। साथ ही मामले में हरियाणा सरकार ने भी कार्रवाई की बात कही थी। पूरे मामले की जांच सीबीआई की सौंपी गई। सीबीआई की ओर से रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की जमानत का विरोध किया गया था।
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