प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी नाबालिग छात्र की जमानत याचिका गुरुग्राम कोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग छात्र को करारा झटका लगा है। गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी आरोपी नाबालिग छात्र के खिलाफ फैसला सुनाया था। जुवेनाइल की तरफ से याचिका लगाई गयी थी कि बोर्ड उसे बालिग की तरह केस चलाने वाले याचिका पर जल्द फैसला नहीं दे, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया था। 11वीं के आरोपी छात्र की ओर से बोर्ड के सामने जमानत याचिका भी लगाई गई थी। आरोपी छात्र की ओर से कहा गया था कि सीबीआई के चार्जशीट दायर करने तक उसके खिलाफ नाबालिग की तरह केस चले।
नाबालिग छात्र को बड़ा झटका
गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशन स्कूल में सात साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग छात्र की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी छात्र की ओर से लगाई गई जमानत याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 15 दिसंबर को इस संदर्भ में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
11वीं के छात्र की जमानत याचिका खारिज
इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें सीबीआई के जवाब दाखिल करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई को आरोपी छात्र का फिंगर प्रिंट लेने की इजाजत दे दी है। 19 दिसंबर को सीबीआई बाल सुधार गृह जाकर आरोपी के परिजनों और वकील के सामने फिंगर प्रिंट लेगी।
8 सितंबर को 7 साल के प्रद्युम्न की हुई थी हत्या
बता दें कि 8 सिंतबर को गुड़गांव के भोंडसी स्थित रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की बेरहमी से हत्या हुई थी। 7 साल के प्रद्युम्न का शव स्कूल के वॉशरूम में मिला था। हरियाणा पुलिस ने मामले में स्कूल की बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। हालांकि मामले में सीबीआई जांच शुरू होते ही हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो गए। आरोपी कंडक्टर को रिहा कर दिया गया और स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया।
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