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PNB Fraud Case: भगोड़े नीरव मोदी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 29.75 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क

PNB Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई 6,498 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले की है।

भगोड़े नीरव मोदी की कुर्क की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं। मुंबई जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल), 2002 के तहत इस कुर्की की शुरुआत की। जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बाद शुरू हुई।

nirav modi news

जांच के दौरान नीरव मोदी और उसकी कंपनियों से जुड़ी 29.75 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पहचान की गई। इनमें भूमि, इमारत और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। खबर के मुताबिक, इन संपत्तियों को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

इतना ही नहीं, नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हासिल करके PNB को धोखा देने का आरोप है। इन LoU की मदद से वे बिना किसी उचित जमानत के विदेशी लोन हासिल कर पाए। 2018 में उजागर हुए इस घोटाले में मुंबई में PNB की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मोदी की फर्मों को अनधिकृत LoU जारी किए।

जिससे उन्हें विदेशी बैंकों से लोन मिल गया। अब तक ईडी ने भारत और विदेश में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों से जुड़ी 2,596 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इसके अलावा, मुंबई में विशेष न्यायालय (FEOA) के आदेश के बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 के तहत ₹692.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

संघीय एजेंसी ने कहा, "इसके अलावा, 1052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति को पीड़ित बैंकों यानी पीएनबी और कंसोर्टियम बैंकों को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है और ऐसी संपत्तियों को भौतिक रूप से सौंप दिया गया है।" ईडी ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत में अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।

इसमें एक पूरक अभियोजन शिकायत भी शामिल है। कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद, नीरव मोदी 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से यूके में हिरासत में है। इस साल की शुरुआत में, नीरव मोदी ने यूके कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि, यूके कोर्ट ने सातवीं बार उसकी जमानत खारिज कर दी थी।

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