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सुप्रीम कोर्ट का हज 2022 के लिए निजी टूर ऑपरेटर की याचिका पर विचार से इनकार

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नई दिल्ली 23 मई। इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का मदीना की जियारत करने वालों के अच्छी खबर है। हज यात्रा की 6-7 जून से पहली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। केंदीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बिना सब्सिडी के हज होने के बाद भी यात्रा महंगी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर निजी टूर ऑपरेटरों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है।

Supreme Court

सोमवार को अल इस्लाम टूर कार्पोरेशन (Al Islam Tour Corporations) की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने विचार करने से इंकार कर दिया। अल इस्लाम टूर कार्पोरेशन की ओर से दायर इस याचिका में हज 2022 के लिए प्राइवेट टूर आपरेटर्स ने अनुमति मांगी गई है। जिस पर जस्टिस अब्दुल नजीर और पामिदिगन्तम श्री नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को संबंधित हाई कोर्ट में दायर करने की अनुमति देने की मांग की।

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मोदी सरकार ने लिय बड़ा फैसला: मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने कहा कि मोदी सरकार ने 'सब्सिडी के सियासी छल' को ईमानदारी के बल से खत्म कर दिया है। अब हज 2022 के लिए हज कमेटी के माध्यम से हज यात्री 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।

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English summary
Plea for consideration of private tour operators for Hajj 2022 refused by Supreme Court
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