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सीनियर पायलटों को नौकरी छोड़ने से पहले सर्व करना होगा एक साल का नोटिस पीरियड

By Amit
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नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन के महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा है कि अब सीनियर पायलटों (कमांडरों) को अब नौकरी छोड़ने से पहले 12 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। वहीं, को-पायलट को भी नौकरी छोड़ने से पहले छह महीने का नोटिस पीरियड देना होगा।

 को-पायलट को भी नौकरी छोड़ने से पहले छह महीने का नोटिस पीरियड देना होगा।

डीजीसीए ने नगर विमानन अनिवार्यता (सीएआर) में कहा है, 'अब कमांडरों के मामले में नोटिस की अवधि एक साल के लिए फैसला लिया गया है। वहीं, को-पायलटों को नौकरी छोड़ने से पहले छह महीने का नोटिस पीरियड देना होगा'। आपको बता दें कि डीजीसीए ने यह नया नियम लागू कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि ऐसे पायलटों को अब किसी दूसरी एयरलाइन में जाने के लिए एक साल का समय लग जाएगा।

हालांकि डीजीसीए के अनुसार, एयर ट्रांसपोर्ट उपक्रम पायलट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अवधि और इस्तीफे को स्वीकार करने पर नोटिस की अवधि भी कम हो सकती है। डीजीसीए ने साथ में यह भी कहा कि "नोटिस पीरियड के दौरान पायलट फ्लाइट के कर्तव्यों का पालन करने से इंकार नहीं कर सकता।

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English summary
Pilots will have to serve one year notice period: DGCA
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