स्पाइसजेट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, उड़ानों पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली, 17 जुलाई: स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां पिछले एक महीने से लगातार उसके विमानों में खराबी आ रही। अब इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एयर कैरियर स्पाइसजेट की उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके पीछे तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। हालांकि विमान कंपनी कई बार साफ कर चुकी है कि उसके विमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

 DGCA

जनहित याचिका डालने वाले वकील राहुल भारद्वाज ने कहा कि स्पाइसजेट की उड़ानों के साथ हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं। ऐसे में उनकी जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए, जो ये देखे कि क्या उसके विमानों को संचालन ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं। वहीं पीआईएल में बताया गया कि स्पाइसजेट के चेयरमैन के खिलाफ एक आपराधिक जांच चल रही है। फिलहाल कोर्ट इस पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

वैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इन घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है, जिस वजह से 6 जुलाई को ही स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई सेवाएं स्थापित करने में विफल रही है। ऐसे में तीन हफ्ते के अंदर वो इस नोटिस का जवाब दे।

रविवार को लंबी बैठक
सूत्रों के मुताबिक DGCA और MoCA के अधिकारियों ने विमानों में आ रही खराबी को लेकर रविवार को दो घंटे की बैठक की। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों के साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, ऐसे में तुरंत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी विमान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के बीच कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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